दलित महिला के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास

दलित महिला के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास

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  • Publish Date - November 29, 2024 / 10:43 PM IST,
    Updated On - November 29, 2024 / 10:43 PM IST

कौशांबी (उप्र), 29 नवंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के कौशांबी की एक अदालत ने दलित विवाहिता महिला के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को शुक्रवार को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पंकज सोनकर ने बताया कि 11 मार्च, 1997 को सैनी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दलित विवाहिता महिला ने तहरीर देकर बताया कि खेत से चारा लेकर घर लौटते समय अवधेश शुक्ला ने उसे खेत में खींच कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी।

इस संबंध में थाना सैनी में संबंधित कानून की धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

उन्होंने बताया कि इस मुकदमे के दोषसिद्ध अभियुक्त अवधेश शुक्ला को शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (एससी /एसटी एक्ट) शिरीन जैदी ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 6,000 रुपये अर्थदंड लगाया।

भाषा सं राजेंद्र रंजन

रंजन