किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को 25 साल का कारावास

किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को 25 साल का कारावास

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  • Publish Date - August 31, 2024 / 02:40 PM IST,
    Updated On - August 31, 2024 / 02:40 PM IST

बलिया, 31 अगस्त (भाषा) उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने 16 साल की एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे 25 साल के कारावास और 30,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, भीमपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को इसी थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव के रहने वाले हरिवृंद सिंह ने 30 मई 2023 को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया था।

मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर हरिवृंद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363 (अपहरण), 366 (शादी के लिए मजूबर करना, अगवा करना) और 376 (बलात्कार) के साथ ही यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस ने मामले की जांच के बाद अदालत में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 25 साल के कारावास की सजा सुनाई और उस पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाषा

सं राजेंद्र पारुल

पारुल