लखनऊ: Section 144 implemented in Lucknow उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दिया गया है। प्रशासन ने यहां चुनाव, होली, रमजान को लेकर जारी किया गया है। ये 17 मई तक लागू रहेगा। इस बाबत में जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने आदेश जारी किया है।
Section 144 implemented in Lucknow जारी आदेश में कहा गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए प्रशासन ने सभी राजनीतिक पार्टियों और चुनाव से जुड़े किसी भी प्रकार से व्यक्तियों/संगठनों के द्वारा आदर्श आचार संहिता का पालने कराने के लिए आज 19 मार्च से जिले में धारा 144 लागू की गई है।
जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि धारा 144 के दौरान अगर को इस नियम का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मार्च व अप्रैल में त्योहार/प्रोग्राम और विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जिले में आयोजित होंगी।