Indore Love Zihad
प्रयागराज: love jihad with female Constable देश में कड़े कानून होने के बाद भी रोजाना लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। रोजाना अलग-अलग राज्यों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है, जहां खाकीधारी महिला पुलिस कॉन्स्टेबल लव जिहाद की शिकार हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि महिला पुलिस को ही पुलिस विभाग मदद करने को तैयार नहीं है। पीड़ित सिपाही ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने धर्म परिवर्तन करने की भी कोशिश की और उसके बच्चे को जहर देकर मारने की भी कोशिश की है।
love jihad with female Constable मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से वाराणसी की रहने वाली महिला वर्तमान में शिवकुटी थाने पर पोस्टेड है। महिला सिपाही ने बताया कि सिपाही की ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर सिपाही इमरान खान उर्फ अशोक से परिचय हुआ। धीरे-धीरे दोस्ती हुई। उसने धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म अपनाने का भरोसा और सबूत दिया। उसने अपना नाम अशोक रखने की बात बताई। इतना ही नहीं उसने बताया कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे चुका है। परिवार के दबाव पर इमरान खान उर्फ अशोक ने अपने परिवर्तित धर्म बौद्ध रीति रिवाज से महिला सिपाही से शादी कर ली। महिला सिपाही के परिजनों ने दहेज आदि भी दिया। वह अपनी ससुराल गई तो उसके राज से पर्दा हटने लगा। महिला को बिना बताये उसने वापस अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म को अपना लिया। महिला सिपाही पर भी अपने धर्म में शामिल होने के लिए दबाव बनाने लगा। आरोपी ने महिला सिपाही पर उसके नवजात बच्चे का भी धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। इसके लिए खतना कार्यक्रम का आयोजन किया। महिला सिपाही किसी तरह वहां से निकलकर अपने बच्चे को लेकर प्रयागराज आ गई।
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सम्भल में तैनात उसका आरोपी पति उस पर लगातार परिवार के साथ रहने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाता रहा। महिला ने बताया कि बाद में उसने अपनी गलती मानी हमको फिर से साथ ले गया। एक रात पति इमरान खान उर्फ अशोक नाइट ड्यूटी पर चले गए तो उसके देवर मोहसिन ने उसके साथ बलात्कार किया। इसकी शिकायत उसने अपने पति से की तो वह आग बबूला हो गया और उसकी हकीकत खुलकर सामने आ गई। महिला को पता चला कि उसका पति शादीशुदा नहीं, बल्कि 2 बच्चों का पिता भी है और उसे बेवकूफ बनाकर सिर्फ इंजॉय के लिए मुस्लिम परिवार में रखा गया है। इसके बाद महिला सिपाही वहां से हमेशा के लिए चली आई। महिला सिपाही की ओर से अपने ससुर मुल्तान खान, देवर मोहसिन खान और पति इमरान खान के खिलाफ अप्राकृतिक यौन शोषण और बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन दोनों पक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही हैं, इसलिए इस मामले को विभागीय रूप से दबाने का आरोप महिला ने लगाया है।
पीड़ित महिला सिपाही ने कोर्ट से आदेश करवाकर अपने ही थाने में पति एवं उसके परिवार के खिलाफ 498ए, 323, 504, 506, 377, 376, 328, 420 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। इस मामले में महिला सिपाही की ओर से इमरान खान, मोहसिन खान, मुल्तान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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पीड़ित महिला सिपाही का कहना है कि उसके विभाग के बड़े अधिकारी उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। इस मामले में शिवकुटी थाने के सब इंस्पेक्टर ससुराल पक्ष के साथ मिलकर पूरे मामले को पंच करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार बड़े अधिकारियों के पास पेश होने के बावजूद उसे न तो न्याय मिल पा रहा है और न ही उसकी कोई सुनवाई हो रही है, बल्कि सभी नियमों को ताक में रखते हुए जांच अधिकारी उसी को दोषी बनाने में लगे हुए हैं। इस विषय में पुलिस अधिकारी एसीपी शिवकुटी राजेश यादव का कहना है कि पूरा मामला पति-पत्नी के आपसी झगड़े का है। जहां इमरान खान की अपने धर्म से एक पत्नी पहले से है और जिसके कारण इस मामले में कई तकनीकी खामियां हैं। इसलिए पूरी जांच के बाद ही इस पर कोई कार्रवाई होगी।
महिला ने आरोप लगाया है कि इमरान खान ने संभल में अपने घर पर रहने वाली उसकी पहली पत्नी के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं दी थी और जब मुझे इस विषय में जानकारी मिली तो उसने मुझे तलाक देने और समझौता करने का दबाव भी बनाया था, क्योंकि मेरी शादी हिंदू रीति के अनुसार हुई थी, इसलिए तलाक का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। उसने मुझे धोखा देकर मेरे बच्चे का भी धर्म परिवर्तन का कार्य कराने की कोशिश की गई है