अयोध्याः Liquor Ban Latest News आज से शक्ति आराधना का पर्व नवरात्र शुरू हो रहा है। देवी दुर्गा के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास को देखते हुए अयोध्या में बड़ा फैसला लिया गया है। प्रशासन ने जिले में अगले 9 दिनों तक मांस और शराब की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। यानी 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक ये दुकानें नहीं खुलेंगी। उल्लंघन करने पर दुकान मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में अयोध्या जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है।
Liquor Ban Latest News जारी आदेश में कहा गया है कि अयोध्या जनपद में मांस, मछली, अंडा की बिक्री पर रोक रहेगी। अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके ऊपर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि योगी सरकार द्वारा जारी एक अन्य निर्देश में कहा गया है कि शारदीय नवरात्रि के समय यद्यपि सभी देवी स्थानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। इसका ध्यान रखते हुए आवश्यक पुलिस बल की तैनाती की जानी चाहिए।
सीएम योगी ने त्योहारों के सीजन में राज्य में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी दिशा निर्देश में खुले में मांस की बिक्री, अवैध स्लैटर हाउस के संचालन पर रोक लगाई है। आदेश में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों के आस-पास मांस-मदिरा की दुकानें ना हों। मदिरा की दुकानें तय अवधि में ही खुलें। अवैध/जहरीली शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रखें।