लखनऊ : Raju Pal Murder Case : बहुचर्चित बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में 6 आरोपियों को उम्रकैद और रक आरोपी फरहान को आर्म्स एक्ट में चार साल की सजा सुनाई गई है।
Raju Pal Murder Case : बता दें कि, बसपा विधायक राजू पाल हत्या के सात आरोपियों को सीबीआई लखनऊ की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों में माफिया अतीक अहमद के तीन शॉर्प शूटर फरहान, आबिद और अब्दुल कवि भी शामिल हैं। इसके अलावा जावेद, इसरार, रंजीत पाल और गुल हसन को भी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्याकांड के दो आरोपी माफिया अतीक अहमद और अशरफ की मौत हो चुकी है। छह आरोपियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबिक एक अन्य आरोपी फरहान को अदालत ने आर्म्स एक्ट में चार साल की सजा सुनाई है।
Raju Pal Murder Case : आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने राजू पाल हत्याकांड मामले की जांच 22 जनवरी 2016 को CBI को सौंप दी थी। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इस मामले में CBI जांच करवाने की मांग की थी। घटना के करीब 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। राजू पाल की हत्या के साथ उनके साथ मौजूद देवी लाल पाल और संदीप यादव की भी मौत हो गई थी। 20 अगस्त 2019 को CBI ने कुल 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। एक आरोपी रफीक उर्फ गुलफुल प्रधान की मौत हो चुकी है।
Raju Pal Murder Case : पति के हत्यारों को सजा दिलाने के बाद विधायक पूजा पाल ने कहा कि, सिर्फ मेरी नहीं अतीक अहमद गैंग से पीड़ित हर शख्स को आज इंसाफ मिला है। वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हैं। 19 सालों से चल रहा संघर्ष रंग लाया है। इस लड़ाई में जिसने भी सहयोग किया सबका धन्यवाद आभार।