पैसे देकर ST-SC लोगों का धर्म परिवर्तन कराने वाली महिला चढ़ी पुलिस के हत्थे, विदेश से आते थे पादरी की पत्नी के पास लाखों रुपए | Dharm Parivartan Karne ke liye Paise Deti Hai Mahila

पैसे देकर ST-SC लोगों का धर्म परिवर्तन कराने वाली महिला चढ़ी पुलिस के हत्थे, विदेश से आते थे पादरी की पत्नी के पास लाखों रुपए

पैसे देकर ST-SC लोगों का धर्म परिवर्तन कराने वाली महिला चढ़ी पुलिस के हत्थे! Dharm Parivartan Karne ke liye Paise Deti Hai Mahila

Edited By :   Modified Date:  July 29, 2023 / 10:13 AM IST, Published Date : July 29, 2023/10:13 am IST

गाजियाबाद: Dharm Parivartan Karne ke liye Paise Deti Hai Mahila देशभर में इन दिनों धर्मातरण को लेकर बवाल मचा हुआ है। कई राज्यों से धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला सामने आ रहा है। वहीं दूसरी ओर शासन प्रशासन की कार्रवाई भी लगातार जारी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से पैसे लेकर ST-SC समुदाय के लोगों का धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला सामने आया है।

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Dharm Parivartan Karne ke liye Paise Deti Hai Mahila बताया जा रहा है कि इसके लिए बकायदा उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पादरी महेंद्र कुमार और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिय है और पूछताछ कर रही है। बताया गया कि आरोपी की पत्नी 10 बैंक खाते चला रही थी।

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मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान उनके बैंक खातों में लाखों रुपए और डॉलर के लेन-देन का पता चला है। राय ने बताया कि पुलिस ने पादरी और उसकी पत्नी के पास से तीन मोबाइल फोन बरामद किए हैं और फोन के रिकॉर्ड की जांच कर रही है।

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अधिकारियों ने बताया कि उन्हें मुंबई और चेन्नई के एक-एक व्यक्ति के बारे में भी पता चला है, जो इस गिरोह का हिस्सा हैं। पादरी के खिलाफ कार्रवाई एक शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद शुरू की गई थी कि कुछ लोग मोदीनगर इलाके के गरीब लोगों पर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव डाल रहे थे और उन्हें धन की पेशकश कर रहे थे।

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पादरी महेंद्र कुमार और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ 23 जुलाई को मोदीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मोदीनगर के एसीपी ने कहा था कि कुमार और उसकी पत्नी बेथलहम गॉस्पेल नाम से एक ट्रस्ट संचालित कर रहे थे और विदेशों से धन प्राप्त कर रहे थे जिसका इस्तेमाल गरीब लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए लालच देने के लिए किया जाता था।

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उन्होंने बताया था, ‘‘कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और धर्मांतरण रोधी कानून की संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।”

 

 

 

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