गोंडा (उप्र) 10 फरवरी (भाषा) गोंडा जिले के मनकापुर थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) को विधि विरुद्ध कार्रवाई करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी और कहा कि आरोपी प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ जांच के आदेश दिये गये है।
पुलिस ने कहा कि प्रभारी निरीक्षक पर बिना कोई मामला दर्ज किए शादी के दिन एक व्यक्ति के यहां दबिश देकर उसे शांति भंग करने की आशंका में गिरफ्तार करने का आरोप है।
पुलिस अधीक्षक (एसपी) विनीत जायसवाल ने बताया कि मनकापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में दो पक्षों में विगत कई दिनों से पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था।
उन्होंने कहा कि मनकापुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) राजकुमार सरोज ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए बिना कोई प्राथमिकी दर्ज किये ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया।
उन्होंने कहा कि आरोपी प्रभारी निरीक्षक ने दबिश देकर शादी की रस्म के दौरान एक व्यक्ति को शांतिभंग की आशंका में गिरफ्तार कर लिया।
एसपी ने बताया कि पीड़ित पक्ष ने जमानत करवाकर मांगलिक कार्यक्रम निपटाया और इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों से की।
एसपी ने कहा कि उन्होंने मामले का संज्ञान लेते हुए क्षेत्राधिकारी मनकापुर से जांच कराई। जांच में प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाए जाने पर कोतवाल राज कुमार सरोज को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।
भाषा सं आनन्द शोभना संतोष
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