हत्या के दोषी पति और ससुर को उम्रकैद

हत्या के दोषी पति और ससुर को उम्रकैद

हत्या के दोषी पति और ससुर को उम्रकैद
Modified Date: November 29, 2022 / 08:04 pm IST
Published Date: November 2, 2021 4:29 pm IST

गोंडा (उत्तर प्रदेश), दो नवम्बर (भाषा) उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक विशेष अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी पति और ससुर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के वकील और सहायक शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पांडे ने मंगलवार को बताया कि इटियाथोक थाना क्षेत्र के जुगराजपुर कठौआ गांव के रहने वाले अशर्फीलाल ने 16 मई 2019 को खरगूपुर थाने में अपने बहनोई राजेश वर्मा और उसके पिता सत्यनारायण वर्मा के खिलाफ दहेज हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।

उन्होंने बताया कि मुकदमे में वादी ने आरोप लगाया था कि उसने अपनी बहन सुषमा की शादी वर्ष 2016 में राजेश के साथ की थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही राजेश और उसका पिता सत्यनारायण दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर वे सुषमा से अक्सर मारपीट करते थे और 16 मई 2019 की शाम राजेश और सत्यनारायण ने सुषमा की हत्या कर दी।

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विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नियाज़ अहमद अंसारी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार शाम आरोपी राजेश और उसके पिता सत्यनारायण को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 10-10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

भाषा सं सलीम

रंजन

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