होटल के मालिक को मिली अग्रिम जमानत

होटल के मालिक को मिली अग्रिम जमानत

होटल के मालिक को मिली अग्रिम जमानत
Modified Date: November 29, 2022 / 08:57 pm IST
Published Date: October 19, 2022 10:38 pm IST

लखनऊ, 19 अक्टूबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने यहां स्थित लेवाना होटल में पिछले महीने आग लगने के मामले में होटल मालिक को बुधवार को अग्रिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने लेवाना होटल के 75 वर्षीय मालिक पवन अग्रवाल की याचिका पर उनकी वृद्धावस्था के मद्देनजर यह आदेश पारित किया।

याचिका में अग्रवाल ने कहा कि अभियोजन एजेंसी ने यह नहीं बताया है कि वह उन्हें किस मकसद से पूछताछ के लिए हिरासत में लेना चाहती है।

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अदालत ने अपने आदेश में सरकार से अपेक्षा की कि वह लेवाना सुइट्स होटल में पिछले महीने लगी आग के मामले में दोषी अधिकारियों तथा अन्य लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और हादसे के पीड़ित परिवारों को मुआवजा भी दिलाएगी।

गौरतलब है कि लखनऊ के हजरतगंज स्थित लेवाना सुइट्स होटल में पिछली पांच सितंबर को लगी भीषण आग में चार लोगों की मौत हो गई थी तथा अनेक अन्य घायल हो गए थे।

भाषा सं सलीम सिम्मी

सिम्मी


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