UP Teacher Bharti Latest Update : शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पूरी मेरिट लिस्ट की रद्द, दिया ये आदेश

UP Teacher Bharti Latest Update : यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट की ओर से बड़ा फैसला सामने आया है।

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  • Publish Date - August 16, 2024 / 08:39 PM IST,
    Updated On - August 16, 2024 / 08:44 PM IST

इलाहाबाद। UP Teacher Bharti Latest Update : यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट की ओर से बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैसला सुनाते हुए पूरी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। मामले में कोर्ट ने सरकार को तीन महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है जिसमें आरक्षण के नियमों और बेसिक शिक्षा नियमावली का पालन किया गया हो।

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बता दें कि भर्ती प्रक्रिया में आरोप लगाया गया था कि 19 हजार पदों पर आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी की जगह सिर्फ 3.86 फीसदी का और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 21 फीसदी की जगह 16.2 फीसदी आरक्षण दिया गया था। हालांकि, सरकार ने भर्ती नियमानुसार होने की बात कही थी। अब कोर्ट ने नई सूची जारी करने का आदेश दिया है।

दिसंबर 2018 में निकाली थी भर्ती

यूपी सरकार ने 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती दिसंबर 2018 में निकाली और जनवरी 2019 में एग्जाम कराया गया। इस भर्ती में 4. 10 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। करीब 1.40 लाख परीक्षार्थी सफल हुए। फिर मेरिट लिस्ट जारी की गई। मेरिट लिस्ट के सामने आते ही विवाद सामने आया, क्योंकि आरक्षण को लेकर जो अभ्यर्थी अपना चयन पक्का मान रहे थे, उनका नाम लिस्ट में नहीं था। इसके बाद अदालत कादरवाजा खटखटाया गया।

मेरिट लिस्ट में लगा था आऱोप

मेरिट लिस्ट आने के बाद जब इसकी जांच पड़ताल अभ्यर्थियों ने प्रारंभ की तो आरोप लगाया कि 19000 पदों पर भर्ती में विसंगति हुई है और मेरिट में आरक्षण के प्रावधानों की अनदेखी का आरोप लगा। इसमें कहा गया कि OBC समुदाय को सिर्फ 4 फीसदी ही आरक्षण दिया गया, जबकि उसे 27 प्रतिशत कोटे का हक है। एससी-एसटी वर्ग के आऱक्षण में 21 की जगह सिर्फ 16 प्रतिशत रिजर्वेशन की बात कही गई।

69000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का पालन कर नई लिस्ट बनाने की बात कही गई है। 69000 शिक्षक भर्ती मामले में ऑर्डर की कॉपी शुक्रवार को वेबसाइट पर अपलोड की गई। 13 अगस्त को फैसला सुनाया गया था।

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