हाथरस भगदड़ मामला: मुख्य सेवादार और अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज

हाथरस भगदड़ मामला: मुख्य सेवादार और अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज

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  • Publish Date - July 3, 2024 / 08:59 AM IST,
    Updated On - July 3, 2024 / 08:59 AM IST

लखनऊ, तीन जुलाई (भाषा) हाथरस जिले के सिकंदराराऊ इलाके में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के मामले में पुलिस ने ‘मुख्य सेवादार’ और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

मंगलवार को हुई भगदड़ की इस घटना में 116 लोगों की मौत हो गई थी।

अधिकारी ने बताया कि मंगलवार देर रात सिकंदराराऊ थाने में मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर और अन्य सेवादारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा), 238 (साक्ष्यों को मिटाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

भाषा सलीम खारी

खारी