हापुड़ में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

हापुड़ में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

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  • Publish Date - March 18, 2025 / 06:51 PM IST,
    Updated On - March 18, 2025 / 06:51 PM IST

हापुड़ (उप्र), 18 मार्च (भाषा) हापुड़ जिले के सिंभावली थानाक्षेत्र में हत्या के 10 साल पुराने एक मामले में एक स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

शासकीय अधिवक्ता विजय चौहान ने बताया कि सिंभावली थाना क्षेत्र के कुराना गांव में गजपाल सिंह को 30 अगस्त 2014 की सुबह घर से बाहर बुलाया गया और ईंट से ताबड़तोड़ प्रहार करके उसकी हत्या कर दी गई थी।

शासकीय अधिवक्ता के अनुसार इस मामले में गजपाल के भतीजे पकंज ने गांव के ही विक्रान्त उर्फ कप्तान के साथ-साथ ईश्वर और उसके दो पुत्रों– राहुल और विशाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

चौहान के अनुसार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विक्रांत उर्फ कप्तान को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास सजा सुनायी और उसपर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

चौहान ने बताया कि अदालत ने ईश्वर और उसके पुत्रों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

भाषा सं सलीम राजकुमार

राजकुमार