महिलाओं, बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में खाद्य गुणवत्ता पर जवाब तलब

महिलाओं, बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में खाद्य गुणवत्ता पर जवाब तलब

  •  
  • Publish Date - November 28, 2024 / 12:11 AM IST,
    Updated On - November 28, 2024 / 12:11 AM IST

लखनऊ, 27 नवंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत प्रदेशभर में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और छह माह से छह वर्ष के बीच के बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे पोषक खाद्य की गुणवत्ता और मात्रा पर एक विस्तृत जवाब दाखिल करने का प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है।

पीठ ने 20 दिसंबर को बाल विकास सेवा एवं पोषण सचिव बी. चंद्रकला और इस योजना की निदेशक संदीप कौर पेश होने का समन जारी करते हुए योजना चलाने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण भी देने को कहा है।

न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने प्रत्यूष रावत और अन्य की जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।

यह आदेश 25 नवंबर को पारित किया गया, लेकिन उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर इसे बुधवार को उपलब्ध कराया गया।

भाषा सं राजेंद्र रंजन

रंजन