सोनभद्र (उप्र), 11 नवंबर (भाषा) सोनभद्र जिले की एक अदालत ने सोमवार को एक जर्मन नागरिक को वीजा की अवधि समाप्त हो जाने के बाद वैधता तिथि में हेराफेरी करने और धोखाधड़ी के आरोप में 14 माह कारावास की सजा सुनाई और 500 रुपये अर्थदंड लगाया।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सतीश वर्मा ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) आलोक यादव ने सोमवार को एक जर्मन नागरिक को 14 माह के कारावास एवं 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
वर्मा ने बताया कि वर्ष 2017 में स्थानीय खुफिया इकाई (एलआईयू) के उप निरीक्षक सीताराम ने जब बर्लिन (जर्मनी) निवासी होल्गर एरिक मिश की जांच की तो उसके वीजा की अवधि पूर्व में ही समाप्त होना पाया गया। आरोपी द्वारा अपने वीजा में छेड़छाड़ करते हुए उसकी वैधता तिथि में हेरफेर कर लिया गया था।
इसके बाद पुलिस ने एरिक मिश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420 (धोखाधड़ी) तथा 14 ए विदेशी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
वर्मा ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए 14 माह का कारावास एवं 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई और यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड अदा नहीं करने पर सात दिन की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
अदालत ने आरोपी द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गई अवधि को सजा में समायोजित करने का भी आदेश दिया है।
भाषा सं आनन्द शफीक
शफीक