उप्र : सिद्धार्थनगर जेल में प्रतिबंधित सामान बेचने के आरोप में चार जेल कर्मी निलंबित

उप्र : सिद्धार्थनगर जेल में प्रतिबंधित सामान बेचने के आरोप में चार जेल कर्मी निलंबित

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  • Publish Date - October 10, 2024 / 08:53 PM IST,
    Updated On - October 10, 2024 / 08:53 PM IST

सिद्धार्थनगर, 10 अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला जेल परिसर में प्रतिबंधित पदार्थ बेचे जाने के गंभीर आरोपों के बाद जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी समेत चार जेलकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। एक अधिकरी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

एक बयान के मुताबिक, निलंबित किए गए जेलकर्मियों में उपजेलर त्रिलोकी नाथ, हेड वार्डन फूलचंद यादव, वार्डन उमेश कुमार और एक अन्य जेल कर्मचारी सौरभ शामिल हैं।

बयान में बताया गया कि 25 सितंबर, 2024 को जिला अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण के बाद पुलिस उपमहानिरीक्षक (कारागार) एसके मैत्रेय ने जेल में गांजा रखने और मोबाइल फोन मिलने के सबूत मिलने के बाद निलंबन का आदेश जारी किया।

बयान के मुताबिक, निरीक्षण के दौरान एक कैदी ने जिलाधिकारी को जेल के अंदर प्रतिबंधित पदार्थ (गांजा) बेचे जाने के बारे में बताया और सबूत के तौर पर माचिस की डिब्बी में छिपाकर रखा 20 ग्राम गांजा दिखाया।

बयान में बताया गया कि इसके बाद जिलाधिकारी ने मामले की जांच शुरू की।

बयान के मुताबिक, जांच के दौरान कैदी ने उपजेलर पर प्रतिबंधित सामान बेचने और खरीदने से मना करने वाले कैदियों को धमकाने का आरोप लगाया।

कैदी ने इस गतिविधि में तीन अन्य जेलकर्मियों के भी शामिल होने की शिकायत की।

नवनियुक्त जेल अधीक्षक सचिन वर्मा ने बृहस्पतिवार को मैत्रेय द्वारा आरोपों की जांच और मामले में उपजेलर की संलिप्तता के सबूत पाए जाने की पुष्टि की।

भाषा सं जफर जितेंद्र

जितेंद्र

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