मैनपुरी में 21 साल पुराने तिहरे हत्याकांड में चार लोग दोषी करार |

मैनपुरी में 21 साल पुराने तिहरे हत्याकांड में चार लोग दोषी करार

मैनपुरी में 21 साल पुराने तिहरे हत्याकांड में चार लोग दोषी करार

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Modified Date: December 14, 2024 / 02:27 PM IST
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Published Date: December 14, 2024 2:27 pm IST

मैनपुरी (उप्र), 14 दिसंबर (भाषा) मैनपुरी की एक स्थानीय अदालत ने 21 साल पहले करहल थाना क्षेत्र में हुए तिहरे हत्याकांड में चार लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सरकारी वकील संजीव चौहान ने बताया, ‘अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने वीरेंद्र यादव, रामबरन, करुआ (उर्फ वेद प्रकाश) और गुड्डन (उर्फ विमलेश) को तिहरे हत्याकांड में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।’

यह मामला एक अप्रैल 2003 में करहल के गोदाई गांव में तीन लोगों- धर्मवीर, भरत सिंह और आशाराम की हत्या से जुड़ा है।

तीनों अपने खेत से मटर लेकर जा रहे थे तभी हथियारबंद हमलावरों के एक समूह ने उन्हें रोक लिया और ट्रैक्टर चला रहे धर्मवीर की मौके पर ही गोली मारकर हत्या कर दी। जब आशाराम और भरत सिंह ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो हमलावरों ने उन्हें भी मार डाला।

बताया जाता है कि ये हत्याएं ग्राम प्रधान से जुड़े विवाद के कारण की गई थीं।

भाषा सं जफर शोभना

शोभना

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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