उप्र: अनुसूचित जाति के खिलाफ ‘आपत्तिजनक टिप्पणी’ करने के आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

उप्र: अनुसूचित जाति के खिलाफ ‘आपत्तिजनक टिप्पणी’ करने के आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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  • Publish Date - August 24, 2024 / 01:05 PM IST,
    Updated On - August 24, 2024 / 01:05 PM IST

बलिया (उप्र), 24 अगस्त (भाषा) बलिया जिले के फेफना थाने की पुलिस ने ‘भारत बंद’ के दौरान एक व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति (एससी) के खिलाफ ‘‘आपत्तिजनक टिप्पणी’’ किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक होने के बाद इस संबंध में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

सदर क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) श्याम कांत ने बताया कि इस मामले में आरोपी भीम सिंह उर्फ शक्ति के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) कानून की सुसंगत धाराओं के तहत फेफना पुलिस ने शुक्रवार को नामजद प्राथमिकी दर्ज की और मामले की जांच जारी है।

पुलिस के अनुसार, उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लेकर दिए गए हालिया फैसले के विरोध में गत 21 अगस्त को कुछ संगठनों ने ‘भारत बंद’ का आह्वान किया गया था। बंद के दौरान फेफना थाना क्षेत्र के औँदी गांव निवासी भीम सिंह उर्फ शक्ति द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया मंचों ‘इंस्टाग्राम’ और ‘व्हाट्सऐप’ पर सार्वजनिक हो गया था। भीम सिंह के बयान के विरोध में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और भीम आर्मी के समर्थकों ने शुक्रवार को फेफना चौराहे पर प्रदर्शन किया।

मौके पर पहुंचे सीओ श्यामकांत ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन देकर प्रदर्शन समाप्त कराया।

श्यामकांत ने शनिवार को बताया कि इस मामले में भीम सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

उच्चतम न्यायालय ने एक अगस्त को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि उन जातियों को आरक्षण प्रदान किया जा सके जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी हैं।

भाषा सं आनन्द सिम्मी

सिम्मी