दुष्कर्म के दोषी पिता-पुत्र को 20-20 साल की सजा |

दुष्कर्म के दोषी पिता-पुत्र को 20-20 साल की सजा

दुष्कर्म के दोषी पिता-पुत्र को 20-20 साल की सजा

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Modified Date: January 31, 2025 / 08:45 PM IST
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Published Date: January 31, 2025 8:45 pm IST

बहराइच (उप्र), 31 जनवरी (भाषा) बहराइच की एक अदालत ने बिहार से अपहरण करके बहराइच लाई गयी 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी पिता-पुत्र को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी।

विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो एक्ट) संत प्रताप सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ से बताया कि 28 अप्रैल 2022 को बिहार राज्य के खगड़िया जिले के मोरकाही थाना क्षेत्र स्थित एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी अपने घर के पास स्थित एक बैंक से छात्रवृत्ति का धन निकालने गयी थी। उन्होंने बताया कि उसी दौरान बैंक से एक अज्ञात व्यक्ति ने बालिका का अपहरण कर लिया और बहराइच के खैरीघाट क्षेत्र के रामपुर धोबियाघाट निवासी धनीराम पण्डित को बेच दिया। उन्होंने बताया कि धनीराम ने बहराइच लाकर बालिका की शादी अपने पुत्र अंकुश से कर दी।

सिंह ने बताया कि 22 मई 2022 को पीड़ित बालिका ने बहराइच के खैरीघाट थाने में तहरीर दी कि शादी होने के बाद उसके पति अंकुश ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अंकुश जब घर से चला गया तब उसके पिता धनीराम ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि पीड़िता के अनुसार जब वह बीमार हुई तो भी उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया गया और जब उसने घर से भागने की कोशिश की तो उसे जबरन पकड़कर घर लाया गया।

सिंह ने बताया कि शुक्रवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) दीप कांत मणि ने आरोपी धनीराम व उसके पुत्र अंकुश को 20-20 साल सश्रम कारावास और 80-80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सिंह ने बताया कि जुर्माने की धनराशि पीड़िता के इलाज व पुनर्वास के लिए उसे दिलाए जाने का आदेश अदालत ने दिया है।

भाषा सं सलीम अमित

अमित

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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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