UP Crime News : नई दिल्ली। अपनी बहू से दुष्कर्म करने के आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत की मंजूरी दे दी है। इस मामले हाई कोर्ट ने कहा है कि ‘हमारी भारतीय संस्कृति में या बिल्कुल अस्वाभाविक है कि ससुर एक दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर अपनी ही बहू से दुष्कर्म करे।’>>*IBC24 News Channel के WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<
दुष्कर्म के आरोपी अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए जस्टिस ने कहा कि, ‘इस बात पर विचार करते हुए कि समाज में याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा बर्बाद करने के उद्देश्य से यह झूठा आरोप लगाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर भी विचार करते हुए अग्रिम जमानत प्रदान की जाती।’ इसके अलावा जज ने कहा कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की स्थिति में उसे कुछ निश्चित शर्तें पूरी करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।
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बता दें कथित पीड़िता द्वारा सहारनपुर जिले के जनकपुरी पुलिस थाना में अपने ससुर के खिलाफ IPC धारा 376 (दुष्कर्म) और अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज कराई गई थी। FIR में पीड़िता ने ये आरोप लगाया है कि एक मार्च, 2018 को शाम 6 बजे पीड़िता का ससुर अपने साथी के साथ उसके भाई के घर आया। उस समय वह घर पर अकेली थी। इसके बाद ससुर ने अपनी बहू से उसके भाई के बारे में पूछा और जब उसने बताया कि वह घर में अकेली है तो ससुर ने उसे गाली देना शुरू कर दिया। इसके बाद ससुर ने उसने अपने साथी के साथ मिलकर बहू को बिस्तर पर ढकेल दिया और दोनों ने उससे दुष्कर्म करने का प्रयास किया।
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इस मामले में याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दलील दी कि इस मामले में सह आरोपी को इस अदालत द्वारा अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। साथ ही याचिकाकर्ता को भय है कि उसे पुलिस द्वारा कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बता दें ये आदेश 18 मई, 2022 को पारित किया गया था।
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