उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक समेत आठ विधेयक विधानसभा में पेश |

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक समेत आठ विधेयक विधानसभा में पेश

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक समेत आठ विधेयक विधानसभा में पेश

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Modified Date: December 16, 2024 / 10:17 PM IST
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Published Date: December 16, 2024 10:17 pm IST

लखनऊ, 16 दिसंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक-2024 और उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक-2024 समेत आठ विधेयक सदन में पेश किए गए।

प्रस्तावित विधेयक के मसौदे के अनुसार जिला योजना समिति की बैठकों में ग्राम प्रधान भी शामिल होंगे। इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि जिले की दो ग्राम पंचायतों के प्रधानों को एक साल के लिए समिति में स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया जाएगा।

प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि हर साल हिंदी वर्णमाला क्रम के आधार पर दो विकास खंडों (ब्लॉक) का चयन किया जाएगा। इन ब्लॉक से सर्वाधिक जनसंख्या वाली दो ग्राम पंचायतें चयनित की जाएंगी और उनके प्रधान जिला योजना समिति का हिस्सा बनेंगे। हर वर्ष यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक सभी ब्लॉक की भागीदारी नहीं हो जाती।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व में ग्राम प्रधानों को भी बैठक में शामिल किए जाने की घोषणा की थी। इसको लागू करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 2024 में यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रदेश में कुशल के साथ ही अर्ध कुशल श्रमिक भी श्रम कल्याण निधि के लाभ के दायरे में आएंगे।

सदन में निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन संबंधित चार विधेयक और गौ सेवा आयोग व वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक भी रखे गए। इन पर पहले ही अध्यादेश आ चुका है।

भाषा

आनन्द, रवि कांत रवि कांत

 

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