रामपुर (उप्र), 10 जून (भाषा) समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को रामपुर की विशेष ‘एमपी-एमएलए’ अदालत ने डूंगरपुर बस्ती प्रकरण से जुड़े एक मामले में सोमवार को राहत देते हुए बरी कर दिया।
खां के वकील जुबेर अहमद खान ने बताया कि विशेष ‘एमपी-एमएलए’ सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर विजय कुमार ने पूर्व मंत्री के साथ ही पांच अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया है। इस मामले में खां पर साजिश रचने का आरोप था।
उन्होंने बताया कि अदालत ने खां के अलावा उनके करीबी रह चुके फसाहत अली खां शानू, इमरान, इकराम, शावेज खां और ठेकेदार बरकत अली को भी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
खान ने बताया कि रामपुर की डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने छह दिसम्बर 2016 को बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट, छेड़खानी समेत विभिन्न आरोपों में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे।
उन्होंने बताया कि इनमें से चार मुकदमों में फैसला आ चुका है। दो मामलों में आजम खां बरी हो चुके हैं, जबकि दो में उन्हें सजा सुनायी गयी है। खां विभिन्न मामलों में फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं।
भाषा सं सलीम नरेश अविनाश
अविनाश
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