लखनऊ । इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अदालत की अवमानना के एक मामले में बुधवार को बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार, सचिव प्रताप सिंह बघेला और निदेशक सुधा सिंह के खिलाफ आरोप तय किए। पीठ ने उन्हें इन आरोपों का जवाब दाखिल करने को कहा और अपना पक्ष रखने के लिए 23 फरवरी को अदालत में उपस्थित होने को कहा। न्यायमूर्ति इरशाद अली ने मान्यता प्राप्त टीचर्स एसोसिएशन एवं अन्य की अवमानना याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्रा और रवि कुमार मिश्रा ने अदालत को बताया कि अदालत ने 14 फरवरी, 2013 और 30 जुलाई, 2014 को दो आदेश पारित किया था जिसका उल्लंघन किया गया।
इन आदेशों में अदालत ने राज्य के अधिकारियों को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में इन याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति पर विचार करने को कहा था। इस पीठ ने इससे पूर्व अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह और पंकज खरे की यह दलील स्वीकार करने से मना कर दिया था कि ये याचिकाकर्ता नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं। पीठ इस बात को लेकर गंभीर थी कि 10 वर्षों के बाद भी इस अदालत के आदेश का अधिकारियों द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। पीठ ने अपने आदेश में कहा, “इन तीन अधिकारियों ने जानबूझकर आदेशों की अवमानना की।”
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