छात्र को थप्पड़ मारने का मामला: अदालत का शिक्षिका को अग्रिम जमानत देने से इनकार

छात्र को थप्पड़ मारने का मामला: अदालत का शिक्षिका को अग्रिम जमानत देने से इनकार

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  • Publish Date - October 16, 2024 / 04:26 PM IST,
    Updated On - October 16, 2024 / 04:26 PM IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), 16 अक्टूबर (भाषा) मुजफ्फरनगर की एक विशेष अदालत ने मुस्लिम छात्र को थप्पड़ पड़वाने के मामले में आरोपी शिक्षिका तृप्ति त्यागी की अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को याचिका खारिज कर दी।

विशेष न्यायाधीश अलका भारती ने यह कहते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी कि मामले में अग्रिम जमानत का कोई वास्तविक आधार नहीं है।

इससे पहले पीड़ित के वकील कामरान जैदी ने आरोपी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि त्यागी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और अग्रिम जमानत का आधार नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पुलिस ने पीड़ित के पिता इरशाद द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत की जांच के बाद त्यागी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और अन्य धाराओं तथा किशोर न्याय अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

अगस्त 2023 की घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था जिसमें त्यागी कक्षा के छात्रों से मुस्लिम लड़के को थप्पड़ मारने के लिए कह रही थीं और सांप्रदायिक टिप्पणी भी कर रही थीं।

इस घटना की व्यापक निंदा की गई थी और उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में हस्तक्षेप किया।

भाषा सं जफर नोमान

नोमान