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सोनभद्र । BJP MLA in rape case उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आठ साल पुराने मामले में जिले के दुद्धी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक रामदुलार के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट सख्त हिदायत के साथ निरस्त कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने इस मामले में कई बार समन के बावजूद हाजिर नहीं होने पर पिछले बृहस्पतिवार को कड़ा रुख अपनाते हुए विधायक को 23 जनवरी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के आदेश दिए थे।
BJP MLA in rape case सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि आदेश के क्रम में विधायक रामदुलार अपने अधिवक्ता के साथ अदालत में सोमवार को दोपहर बाद करीब दो बजे हाजिर हुए। इस पर उन्हें अदालत के कठघरे में खड़ा करा दिया गया और वह करीब दो घंटे तक कठघरे में ही खड़े रहे। उन्होंने बताया कि इस दौरान विधायक के अधिवक्ता रामवृक्ष तिवारी ने वारंट वापसी का प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें बीमारी तथा आवश्यक कार्य की वजह से अदालत में हाजिर नहीं हो पाने की बात बताई गई।
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BJP MLA in rape case त्रिपाठी ने बताया कि अदालत ने सुनवाई करते हुए इस हिदायत के साथ वारंट को दो लाख रूपये के निजी मुचलके पर निरस्त कर दिया, कि विधायक हमेशा नियत तिथि पर अदालत में हाजिर होते रहेंगे और न ही गवाहों को डराए-धमकाएंगे। उन्होंने बताया कि विधायक का बयान दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में म्योरपुर के उस दारोगा को भी तलब किया गया है जिसे विधायक को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था। मामले की अगली सुनवाई आगामी 25 जनवरी को की जाएगी।
BJP MLA in rape case त्रिपाठी ने बताया कि म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में दी गयी तहरीर में आरोप लगाया था कि चार नवंबर 2014 की शाम तत्कालीन ग्राम प्रधान के पति और वर्तमान में दुद्धी क्षेत्र से भाजपा विधायक रामदुलार ने उसकी नाबालिग बहन को डरा-धमका कर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि इस तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना की और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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BJP MLA in rape case त्रिपाठी ने बताया कि अदालत ने आरोपी रामदुलार को कई बार समन भेजा लेकिन वह हाजिर नहीं हुए रामदुलार पिछली 10 और 17 जनवरी को बीमारी का हवाला देकर अदालत में हाजिर नहीं हुए और 19 जनवरी को भी यही बात कह कर हाजिरी माफी की अर्जी दी, मगर अदालत ने उसे खारिज कर दिया। अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए विधायक रामदुलार के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया और जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए थे कि वह विधायक को गिरफ्तार कर आगामी 23 जनवरी को अदालत में पेश करें।