ताजमहल में जलाभिषेक मामले में भारतीय संघ को पक्षकार बनाने के आदेश

ताजमहल में जलाभिषेक मामले में भारतीय संघ को पक्षकार बनाने के आदेश

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  • Publish Date - September 16, 2024 / 09:24 PM IST,
    Updated On - September 16, 2024 / 09:24 PM IST

आगरा, 16 सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल में श्रावण के महीने में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक तथा अन्य हिंदू त्योहारों के अवसर पर पूजा-अर्चना की मांग को लेकर दायर की गयी याचिका पर अदालत ने सोमवार को अहम आदेश जारी करते हुए इसे खारिज करने से इनकार कर दिया।

अदालत ने इस मामले में प्रतिवादी पुरातत्व विभाग के अधीक्षण पुरातत्वविद् डॉ.राजकुमार पटेल की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें न्यायालय से इस याचिका को खारिज करने की मांग की गयी थी।

‘योगी यूथ ब्रिगेड’ नामक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर की ओर से दायर याचिका पर 13 सितंबर को न्यायालय में सुनवाई हुई थी।

पुरातत्व विभाग के अधीक्षण पुरातत्वविद् डॉ.राजकुमार पटेल की ओर से पेश हुए उनके अधिवक्ता ने न्यायालय में आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि अधीक्षण पुरातत्वविद् पटेल सरकारी अधिकारी हैं, जिन पर मुकदमा नहीं चल सकता, इसलिये वाद को खारिज किया जाये। साथ ही भारतीय संघ को इसमें प्रतिवादी बनाया जाए।

अदालत ने अब सोमवार को आदेश जारी कर दिया है, जिसमें प्रतिवादी पुरातत्व विभाग के अधीक्षण पुरातत्वविद् के वाद खारिज करने की अपील को अस्वीकार करते हुए वादी अधिवक्ता को भारतीय संघ के जरिए सचिव- संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।

भाषा

सं, रवि कांत

रवि कांत