लखनऊः Contract Employees Regularization Latest News संविदा कर्मचारी भले ही सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, लेकिन उन्हें रेगुलर कर्मचारियों की तरह सुविधाएं नहीं मिल पाती है। मेडिकल, भविष्य निधि सहित अन्य सुविधा पाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ते हैं। चुनाव के समय इसके लिए वादे तो होते है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी बीच अब उत्तर प्रदेश के बिजली कंपनियों में आउटसोर्स पर कार्यरत करीब 80 हजार संविदा कर्मियों बड़ा तोहफा मिला है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने सभी कर्मचारियों को ईएसआईसी की सेवाओं का लाभ देने का आदेश दिया है।
Contract Employees Regularization Latest News प्रबंधन ने आउटसोर्स एजेंसियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक संविदाकर्मी को ईएसआई का लाभ हर हाल में मिलें यह सुनिश्चित किया जाए। जिन जिलों में ईएसआईसी की सेवाएं नहीं हैं वहां के कार्मिकों के लिए कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत सामूहिक दुर्घटना बीमा पालिसी ली जाए, जिससे विभागीय कार्य के दौरान किसी आउटसोर्स कर्मी की दुर्घटना हो जाए, अपंगता अथवा मृत्यु होने की दशा में उसे और उसके परिवार को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा सके। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. के निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन ने इस आशय का पत्र सभी बिजली वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को भेजा है।
आउटसोर्स एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह यूपी में ही अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित ईएसआई उप क्षेत्रीय कार्यालय में पंजीकरण कराकर अपनी एजेंसी का ईएसआई कोड सब कोड प्राप्त कर लें। जिससे पीड़ित कर्मचारी को चिकित्सीय सुविधाएं व अन्य लाभ दिलाने में सुविधा रहे। सभी कार्मिकों से निर्धारित प्रारूप फार्म-एक में पूर्व में आवंटित इंश्योरेंस नंबर व अन्य सूचनाएं लें। अपने कार्मिकों को ई-पहचान कार्ड फोटो को सत्यापित करते हुए जारी करें। एजेंसी द्वारा गैर अधिसूचित जिले में कार्यरत कार्मिकों का ईएसआई नहीं काटने का आदेश भी दिया गया है। एजेंसियों के लिए एक अहम निर्देश यह भी हैं कि ईएसआईसी द्वारा गैर अधिसूचित जिले में कार्यरत अपने कार्मिकों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा पालिसी लें। जिससे कार्मिकों व उनके आश्रितों को को दुर्घटना होने, अपंगता होने अथवा मृत्यु क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा सके। एजेंसियां अपने सभी कार्मिकों का ईएसआई अंशदान और नियोक्ता का अंशदान समय से जमा किया जाए।