CM Yogi Adityanath on Love Jihad : एक्शन में आए सीएम योगी..! अब लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं, जिंदगी भर खानी पड़ सकती है जेल की हवा

CM Yogi Adityanath on Love Jihad : योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक पेश किया।

  •  
  • Publish Date - July 30, 2024 / 12:13 AM IST,
    Updated On - July 30, 2024 / 12:13 AM IST

लखनऊ। CM Yogi Adityanath on Love Jihad : यूपी में लव जिहाद करने के दोषी को ताउम्र की जेल होगी। इस संबंध में सोमवार को योगी सरकार ने विधेयक पेश किया। योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक पेश किया। इसमें अपराधों में सजाएं दोगुनी करने का प्रस्ताव किया है। यूपी में ‘लव जिहाद’ जैसे अपराधों पर योगी सरकार ने और कड़ी सजा करने का फैसला किया है। लव जिहाद में आजीवन कारावास तक की सजा दिए जाने का प्रस्ताव है। अन्‍य कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा दी गई है। लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए जिसमें ताउम्र जेल का प्रावधान किया गया है।

read more : Watch Indian Bhabhi Sexy Video Online : अपनी जुल्फों को सहलाते नजर आईं भाभी..! बिस्तर पर लेटकर चलाया सेक्सी अदाओं का तीर, वीडियो देखने वाले मल रहे आंखें 

कब पास होगा ये विधेयक?

बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2021 में ही उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को सदन में पारित करा दिया था इसके बाद सोमवार, 29 जुलाई 2024 को संशोधित विधेयक पेश किया गया है। अभी जो संशोधन वाला विधेयक पेश किया गया है वह 2 अगस्त को संभवतः ध्वनि मत से विधानसभा में पास हो सकता है। इस नए संशोधित विधेयक में पहली बार इन अपराधों में आजीवन कारावास तक की सजा दिए जाने का प्रस्ताव है।

विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी इस कानून के तहत अपराध के दायरे में लाया गया है। इसमें विदेशी संस्थाओं या किसी भी अवैध संस्था से हुई फंडिंग भी शामिल है। अगर कोई धर्म बदलावाने की नीयत से किसी व्यक्ति को जीवन या संपत्ति के भय में डालता है, हमला, बल प्रयोग या शादी करने का वादा करता है या इसके लिए षड्यंत्र करता है तो उसे आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी भरना होगा।

कोर्ट पीड़ित के इलाज के खर्च और पुनर्वास के लिए न्यायोचित धनराशि जुर्माने के रूप में तय कर सकेगी। सरकार का कहना है कि अपराध की संवेदनशीलता, महिलाओं की गरिमा व सामाजिक स्थिति, महिला, एससी-एसटी आदि का अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए यह महसूस किया गया कि सजा व जुर्माना और कड़ा करने की जरूरत है। इसलिए, यह विधेयक लाया जा रहा है।

 

देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए यहां करें क्लिक

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp

खबरों के तुरंत अपडेट के लिए IBC24 के Facebook पेज को करें फॉलो