महाकुंभ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ मुकदमा

महाकुंभ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ मुकदमा

महाकुंभ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ मुकदमा
Modified Date: February 14, 2025 / 08:02 pm IST
Published Date: February 14, 2025 8:02 pm IST

गाजीपुर, 14 फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद अफजाल अंसारी द्वारा महाकुंभ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी।

पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि सांसद के खिलाफ बृहस्पतिवार को जिले के शादियाबाद थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 293 (सार्वजनिक उपद्रव) और 353(2) (जान-बूझकर किसी धर्म या जाति के बारे में झूठी जानकारी फैलाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

उन्होंने बताया कि बिरनों थाना क्षेत्र के बद्धूपुर गांव के रहने वाले देवप्रकाश सिंह ने शादियाबाद थाने में बृहस्पतिवार को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि शादियाबाद चौराहे पर 12 फरवरी को संत रविदास की जयंती पर आयोजित समारोह में सांसद अफजाल अंसारी ने कहा था कि महाकुंभ में नहाने से पाप धुल रहे हैं। लोगों के लिये बैकुंठ का रास्ता खुल रहा है। यानी नरक में अब कोई नहीं जाएगा। स्वर्ग तो हाउसफुल हो जाएगा।”

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सूत्रों के मुताबिक वादी ने अपनी शिकायत में कहा कि अंसारी की इस टिप्पणी से हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं।

भाषा सं. सलीम रंजन

रंजन


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