बलिया, (उप्र), 26 नवंबर (भाषा) बलिया जिले के रेवती क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक स्थानीय पदाधिकारी के विरुद्ध एक महिला के घर में घुसकर उससे और उसकी बेटी से मारपीट तथा गाली-गलौज करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि रेवती थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला की तहरीर पर उसके पड़ोसी शैलेष पासवान के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 (किसी महिला पर जानबूझकर हमला करना या उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करना जिससे समाज में उसका अपमान हो), 333 (घर में बिना अनुमति घुसना), 352 (जानबूझकर अपमान करना) और 351-3 (अपने पद का गलत फ़ायदा उठाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि महिला ने तहरीर में कहा है कि गत 23 नवंबर की रात घर में जब कोई पुरुष नहीं था, तब शैलेष पासवान उसके घर आया और उसके सगे भाई का नाम लेकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश की और द्वार नहीं खोलने पर वह जबरन घर में दाखिल हो गया।
तहरीर में महिला ने दावा किया कि उसके बाद पासवान ने उसके और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया तथा शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
पुलिस विभाग की तरफ से इस मामले में सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया गया है कि इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर स्थानीय थाना सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर रहा है।
भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी पंकज सिंह जुगनू ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि शैलेष पासवान भाजपा का सुरेमनपुर मंडल का अध्यक्ष है।
भाषा सं. सलीम नोमान
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