बरेली: शादी के अगले ही दिन बेटी की हत्या करने के आरोपी पिता समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा |

बरेली: शादी के अगले ही दिन बेटी की हत्या करने के आरोपी पिता समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा

बरेली: शादी के अगले ही दिन बेटी की हत्या करने के आरोपी पिता समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा

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Modified Date: October 20, 2024 / 03:36 PM IST
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Published Date: October 20, 2024 12:51 pm IST

बरेली, (उप्र), 20 अक्टूबर (भाषा) बरेली की एक विशेष अदालत ने एक युवती की शादी के अगले ही दिन उसकी हत्या करने के सालभर पुराने मामले में आरोपी उसके पिता और रिश्तेदारों समेत पांच लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 40-40 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

अपर जिला एवं शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) हरेन्द्र सिंह राठौर ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (त्वरित अदालत) अशोक कुमार यादव की अदालत ने अभियुक्त तोताराम, दिनेश, छेदालाल, पप्पू और खूबकरन उर्फ दोदी को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 40-40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने घटना के संदर्भ में बताया कि बरेली जिले के शाही थाना इलाके के दाडा निवासी तोताराम ने अपनी बेटी मुन्नी की शादी 22 अप्रैल 2023 को बरेली के ग्राम भगवानपुर निवासी देवेन्द्र (22) के साथ की थी, लेकिन वह इस शादी से राजी नहीं थी।

मुन्नी गांव के ही अजय सिंह नामक युवक से शादी करना चाहती थी जिसके कारण उसने अपनी शादी के अगले ही दिन ससुराल में झगड़ा किया।

शादी के दूसरे दिन ही ससुराल वालों की सूचना पर तोताराम अपनी लड़की मुन्नी को ससुराल से विदा कराकर अपने साथ घर लाए। इसके बाद उन्होंने अपने नातेदारों के साथ मिलकर उसके ऊपर तेजाब डालकर उसे मारने की कोशिश की। तेजाब फेंके जाने से युवती झुलस गई और ईलाज के दौरान उसकी मुत्यु हो गयी।

इस संबंध में थाना फतेहगंज पश्चिमी पर 25 अप्रैल 2023 को संबंधित धाराओं में तोताराम और उसके दो दामाद समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने विवेचना पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और सुनवाई पूरी कर शनिवार को अदालत ने सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द

संतोष

संतोष

 
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