बरेली की अदालत ने हत्या के जुर्म में पिता-पुत्र को फांसी की सजा सुनाई |

बरेली की अदालत ने हत्या के जुर्म में पिता-पुत्र को फांसी की सजा सुनाई

बरेली की अदालत ने हत्या के जुर्म में पिता-पुत्र को फांसी की सजा सुनाई

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Modified Date: December 24, 2024 / 06:26 PM IST
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Published Date: December 24, 2024 6:26 pm IST

बरेली (उप्र), 24 दिसंबर (भाषा) बरेली जिले की एक अदालत ने जमीन के विवाद को लेकर अपने सगे भाई की हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति और उसके बेटे को मंगलवार को फांसी की सजा सुनायी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिगम्बर सिंह ने बताया कि 20 नवंबर 2014 को रघुवीर सिंह नामक व्यक्ति ने जमीन के विवाद को लेकर अपने बेटे तेजपाल सिंह उर्फ मोनू की मदद से अपने भाई चरन सिंह की हत्या कर दी थी।

उन्होंने बताया कि तेजपाल ने चरन सिंह के सीने पर दो गोलियां मारी थीं। उसके बाद रघुवीर ने कुल्हाड़ी से चरन की गर्दन पर वार करके उसे धड़ से लगभग अलग कर दिया था।

सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक अदालत)- प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रघुवीर और उसके बेटे तेजपाल को हत्या का दोषी करार देते हुए उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई तथा उन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माने लगाया।

भाषा सं. सलीम नोमान

नोमान

 

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