पैगम्बर मुहम्मद पर अभद्र टिप्पणी के आरोपी बजरंग दल के नेताओं पर मुकदमा |

पैगम्बर मुहम्मद पर अभद्र टिप्पणी के आरोपी बजरंग दल के नेताओं पर मुकदमा

पैगम्बर मुहम्मद पर अभद्र टिप्पणी के आरोपी बजरंग दल के नेताओं पर मुकदमा

:   Modified Date:  October 16, 2024 / 07:44 PM IST, Published Date : October 16, 2024/7:44 pm IST

पीलीभीत, 16 अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पैगम्बर मुहम्मद साहब के खिलाफ अमर्यादित बयानबाजी करने के आरोप में पुलिस ने बजरंग दल के दो स्थानीय नेताओं के विरुद्ध बुधवार को मुकदमा दर्ज किया।

पूरनपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी विशाल चौधरी ने बताया कि लिखित शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 299 (किसी धर्म के प्रति विद्वेषपूर्ण या अपमानजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण करना) के तहत माधोटांडा थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने दर्ज रिपोर्ट में बजरंग दल के नेताओं संजय मिश्र एवं विवेक मिश्र को नामजद किया है। मामले की जांच की जा रही है।

माधोटांडा थानाध्यक्ष अचल कुमार के अनुसार माधोटांडा कस्बे के निवासी अफजल खान नामक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि गत 13 अक्टूबर की दोपहर मिश्रित आबादी वाले कस्बे के वार्ड नंबर तीन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया था।

उनके मुताबिक, बैठक में पूरनपुर निवासी संजय मिश्र और विवेक मिश्र ने भाषण के दौरान इस्लाम और पैगम्बर मुहम्मद साहब के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की।

उन्होंने बताया कि इसके विरोध में सोमवार को बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्र हो गए थे और इसकी सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया-बुझाया और शांत कराया।

कुमार के मुताबिक, नाराज लोगों का आरोप था कि बजरंग दल के कार्यक्रम में करीब आधे घंटे तक भड़काऊ भाषण देकर और पैगम्बर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करके माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। दी गई तहरीर पर अफसरों ने कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत किया।

कुमार ने बताया कि पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच करते हुए मामला पंजीकृत किया।

भाषा सं. सलीम नोमान

नोमान

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)