उप्र : आजम खां ने 10 हजार रुपये जुर्माना भरने के लिए अदालत से मांगा अतिरिक्त समय

उप्र : आजम खां ने 10 हजार रुपये जुर्माना भरने के लिए अदालत से मांगा अतिरिक्त समय

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  • Publish Date - September 16, 2024 / 10:22 PM IST,
    Updated On - September 16, 2024 / 10:22 PM IST

रामपुर, 16 सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश की जेल में बंद समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दोहरे पैन कार्ड से जुड़े मामले में 10 हजार रुपये का जुर्माना भरने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की।

पूर्व मंत्री खां विभिन्न मामलों में सीतापुर की जेल में बंद हैं।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया, “अब्दुल्ला आजम खान के दोहरे पैन कार्ड मामले की सुनवाई रामपुर में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की सांसद-विधायक अदालत में जारी है।”

उन्होंने बताया, “गवाहों की गवाही पहले ही दर्ज की जा चुकी है और बचाव पक्ष की ओर से गवाह को दोबारा गवाही के लिए बुलाने की याचिका को अदालत ने नौ सितंबर को खारिज कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप बचाव पक्ष पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।”

तिवारी ने बताया कि इसके बाद बचाव पक्ष ने जुर्माना राशि की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध करते हुए एक याचिका दाखिल की, जिमें धनराशि की व्यवस्था तुरंत करने में कठिनाइयों का हवाला दिया गया।

अभियोजन पक्ष के वकील के अनुसार अदालत ने इस मामले के लिए आगामी 18 सितंबर की तारीख तय की है।

भाषा सं सलीम जितेंद्र

जितेंद्र