झाड़-फूंक करने वाले कथित मौलाना पर अश्लीलता एवं धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के आरोप में मुकदमा

झाड़-फूंक करने वाले कथित मौलाना पर अश्लीलता एवं धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के आरोप में मुकदमा

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  • Publish Date - October 6, 2024 / 04:29 PM IST,
    Updated On - October 6, 2024 / 04:29 PM IST

गाजीपुर (उप्र), छह अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में भूत—प्रेत से महिलाओं को मुक्त कराने के नाम पर झाड़—फूंक करने वाले एक कथित मौलाना के खिलाफ एक महिला की तहरीर पर अश्लीलता और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस सूत्रों ने दर्ज रिपोर्ट के हवाले से रविवार को बताया कि बलिया के नरही क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है कि वह झाड़—फूंक कराने के लिए इसी साल 18 मार्च को अपने पति के साथ गाजीपुर के बड़ेसर क्षेत्र स्थित माटा गांव में कथित मौलाना शान अहमद के ‘दरबार’ में आयी थी। इस दौरान अहमद उसे एक कमरे में ले गया और अश्लील हरकतें शुरू कर दीं।

उन्होंने बताया कि महिला का आरोप है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर अहमद ने उस पर इस्लाम धर्म स्वीकार करने का दबाव बनाया और बात न मानने पर उसे तथा उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी।

सूत्रों ने बताया कि महिला ने चार अक्टूबर को इस मामले की शिकायत बड़ेसर थाने में दी थी।

पुलिस अधीक्षक ई. राजा के अनुसार, तहरीर के आधार पर शान अहमद के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295—ए (किसी वर्ग के धार्मिक विश्वासों या धर्म का अपमान करने के लिए जानबूझकर एवं दुर्भावनापूर्ण कृत्य), 509 (किसी महिला की लज्जा या गरिमा का अपमान करने के इरादे से इस्तेमाल किए गए शब्द, हाव-भाव या कृत्य), 506 (आपराधिक धमकी) तथा ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम’ की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

उन्होंने कहा कि मामले की विवेचना जारी है। आरोपी के विरुद्ध जल्द कार्रवाई की जाएगी।

भाषा सं. सलीम

सुरेश

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