Abdullah Azam ki vidhansabha sadasyta khatm: लखनऊ। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। गौरतलब है कि एमपीएमएलए कोर्ट के फैसले में दो साल की सजा सुनाई गई थी। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम की विधायकी तीन साल में दूसरी बार खत्म हुई है। तीन साल पहले उम्र के फर्जी प्रमाणपत्र मामले में हाई कोर्ट में अब्दुल्ला की विधायकी को रद्द कर दिया था।
Abdullah Azam ki vidhansabha sadasyta khatm: बता दें कि कोर्ट ने 15 साल पहले हरिद्वार हाइवे पर जाम करने के एक मामले में दो साल की सजा सुनाई है, इसलिए विधायकी चली गई है। दरअसल, नियम है कि आपराधिक मामले में दो साल या उससे अधिक सजा होने पर जनप्रतिनिधि की विधायकी खुद ही खत्म हो जाती है। सदस्यता खत्म होने के बाद एक बार फिर रामपुर के स्वार सीट पर उपचुनाव होना तय है।
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