बलिया (उप्र) 27 जून (भाषा) बलिया जिले की एक अदालत ने एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ बलात्कार करने के एक वर्ष पुराने मामले में बृहस्पतिवार को एक व्यक्ति दोषी करार देते हुए 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश प्रथमकान्त की अदालत ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी गोलू उर्फ नित्यानन्द पाण्डेय को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी और उसपर तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार भीमपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीया इस किशोरी को इसी थाना क्षेत्र के किडिहरापुर गांव के गोलू ने बहला-फुसलाकर 25 मई 2023 को अगवा कर उसके साथ बलात्कार किया था।
किशोरी के पिता की तहरीर पर गोलू के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं के साथ ही यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के उपरान्त गोलू के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था और आज उसे सजा सुनायी गयी।
भाषा सं आनन्द राजकुमार
राजकुमार
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