उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने हत्या के मामले में महिला और उसकी बेटी को 10 साल की सजा सुनाई

उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने हत्या के मामले में महिला और उसकी बेटी को 10 साल की सजा सुनाई

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  • Publish Date - November 17, 2024 / 03:10 PM IST,
    Updated On - November 17, 2024 / 03:10 PM IST

बलिया (उप्र), 17 नवंबर (भाषा) बलिया की एक अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के तीन साल पुराने मामले में एक महिला और उसकी बेटी को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने शनिवार को यह आदेश पारित किया।

घटना का ब्योरा देते हुए अभियोजन विभाग के प्रभारी संयुक्त निदेशक पी.एन स्वामी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि नगपुरा गांव के नंदलाल ने चितबड़ागांव थाने में शिकायत दर्ज कराई कि चंदा ने 17 मई 2021 को उनके बेटे चंदन (20) को अपने घर बुलाया और अपने नाबालिग भाई और मां अनीता देवी के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी।

स्वामी ने बताया कि चंदन का चंदा का प्रेम प्रसंग था लेकिन उसके परिवार को यह मंजूर नहीं था।

उन्होंने बताया कि इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और 506 (आपराधिक धमकी) में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने विवेचना के उपरांत सभी तीन आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।

अदालत ने तीन आरोपियों में से एक सूरज के नाबालिग होने पर उसका मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया।

स्वामी ने बताया कि शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने चंदा और अनीता देवी को चंदन की हत्या का दोषी ठहराया और उन्हें 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि अदालत ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

भाषा सं आनन्द खारी

खारी