नई दिल्ली: Petrol Diesel Rules उत्तर प्रदेश सड़क हादसा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन यहां दुर्घटना की खबर सामने आती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए यूपी के योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार के फैसले के अनुसार, अब 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को दोपहिया और चारपहिया वाहन के लिए पेट्रोल पंप से डीजल या पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसके लिए योगी सरकार ने सभी पेट्रोल पंप के संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पेट्रोल पंपों पर इस संबंध में नोटिस भी चस्पा किए जाएंगे।
Petrol Diesel Rules दरसअल, माध्यमिक और बेसिक शिक्षा ने सरकार को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अभिभावकों से एक फॉर्म भरवाया जाएगा। इसमें अभिभावक यह सुनिश्चित करके देंगे कि उनके नाबालिग बच्चे व्हीकल ड्राइव नहीं करेंगे और न ही वे उन्हें व्हीकल ड्राइव करने की अनुमति देंगे। यह निर्देश नाबालिगों द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने के कारण हो रहे सड़क हादसों को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं।
आपको बता दें कि बीते दिनों राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक बैठक आयोजित की थी। जिसमें सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंता चताई थी और निर्णय लिया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर रोक लगाई जाए।