Amit Shah spoke in Parliament संसद के मानसून सत्र का आज लोकसभा में अंतिम दिन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय संहिता सुरक्षा विधेयक 2023 पेश किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मॉब लिंचिंग के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, इस तीन विधेयक में एक इंडियन पीनल कोड है जिसमें 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें अमूल परिवर्तन होगा साथ ही सभी को 3 साल के अंदर न्याय मिलेगा।
तीसरे व आखिरी विधेयक इंडियन एविडेंस कोड में 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रस्थापित होगा। इन विधेयकों में पुलिसकर्मी से लेकर न्यायकर्मी और वकीलों के लिए भी मर्यादाएं रखी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें महिलाओँ और बच्चों का विशेष ध्यान दिया गया है।
Amit Shah spoke in Parliament अपराधियों की सजा के उचित प्रावधान किए गए हैं और इसके साथ ही पुलिस अपने अधिकारों का दुरूपयोग ना कर पाए इसका प्रावधान किया गया है। अमित शाह ने कहा – सजा का अनुपात 90% से ऊपर ले जाना है. इसीलिए, हम एक महत्वपूर्ण प्रावधान लाए हैं कि जिन धाराओं में 7 साल या उससे अधिक जेल की सजा व धोखा देकर महिलाओं का शोषण करने वालों और मॉब लिंचिंग जैसे अपराध करने वाले अपराधियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। राजद्रोह जैसे कानूनों को भी निरस्त करने का प्रावधान है।