नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश तय करने में विलंब पर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार का नाखुशी जताई है और केंद्र सरकार को 1 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने कहा, ‘‘हमने काफी पहले आदेश पारित किया था। हम एक बार समय अवधि में विस्तार कर चुके हैं। जब तक आप दिशानिर्देश बनाएंगे तब तक तीसरा चरण भी समाप्त हो जाएगा।’’
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केंद्र की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को भरोसा दिलाया कि हर चीज विचाराधीन है। याचिका दायर करने वाले वकील गौरव बंसल ने कहा कि विचाराधीन होने का बहाना कर चीजों में विलंब नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि शीर्ष अदालत 16 अगस्त को केंद्र को चार हफ्ते के समय का विस्तार दे चुकी है।
ताकि मुआवजे के भुगतान के लिए दिशानिर्देश बनाया जा सके लेकिन केंद्र सरकार अब और वक्त मांग रही है। कुछ याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वकील समीर सोढ़ी ने कहा कि 30 जून को पारित पहले निर्देश का समय आठ सितंबर को समाप्त हो रहा है।,