नई दिल्ली। केंद्र, राज्य और स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों के लिए अब ‘eNPS-Government’ के जरिये NPS अकाउंट खुलवाना अनिवार्य हो सकता है। ‘eNPS-Government’ के जरिये सभी कर्मचारी एनपीएस के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। सरकार अगले वित्त वर्ष से इसे अनिवार्य बना सकती है।
PFRDA ने सरकार की नोडल एजेंसियों से इस संबंध में प्रतिक्रिया मांगी है ताकि सरकारी कर्मचारियों को ई-एनपीएस के जरिये एनएसपी के लिए रजिस्टर कराया जा सके. कर्मचारियों के एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ट्रांसफर की स्थिति में डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिये एनपीएस अकाउंट के ट्रांसफर करने की भी सुविधा होगी।
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ये है eNPS?
eNPS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर कोई सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन करा कर एनपीएस में योगदान कर सकता है. इस प्लेटफॉर्म को एनपीएस ट्रस्ट की ओर से NSDL-CRA होस्ट करता है. फिलहाल कोई भी कर्मचारी चाहे वह सरकारी या प्राइवेट सेक्टर का इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है. इस पर सरकारी कर्मचारियों समेत सभी रजिस्टर्ड सब्सक्राइबर ( जिनके पास एक्टिव PRAN) ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन और टियर 2 अकाउंट को एक्टिवेट करने की सुविधा मुहैया है।
eNPS के तहत सरकारी कर्मचारियों ( एनपीएस के दायरे में आने वाले) ऑनलाइन एनपीएस में रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलती है. इसके साथ ही उन्हें ऑनलाइन Permanent Retirement Account Number यानी PRAN भी जेनरेट करने की सहूलियत दी जाती है. eNPS की प्रक्रिया पेपरलेस है. इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत होती है।
ऐसे होगा eNPS रजिस्ट्रेशन
1. आधार ऑनलाइन/ऑफलाइन e-KYC-के जरिये . इसके तहत सब्सक्राइबर आधार बेस्ड KYC के जरिये खुद को ई-एनपीएस में रजिस्टर कराने की सुविधा मिलेगी.
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2. पैन (PAN) . इस ऑप्शन के तहत सब्सक्राइबर को अपना पैन और केवाईसी के जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे.