कॉन्डम लगा होने का मतलब सहमति से सेक्स होना नहीं, नौसेना कर्मी पर अपने सहयोगी की पत्नी से रेप केस में कोर्ट की टिप्पणी

Having a condom does not mean having sex with consent, the court's comment on the naval personnel in the rape case of his colleague's wife

  •  
  • Publish Date - September 1, 2021 / 06:35 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:57 PM IST

Having a condom does not mean having sex with consent
मुंबई। रेप केस में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है। कोर्ट के मुताबिक कॉन्डम की उपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि सेक्स सहमति से किया गया था।

पढ़ें- एक झटके में मछुआरा बन गया करोड़पति, जाल में फंस गई करोड़ों की ‘सी गोल्ड’ मछलियां

नौसेना कर्मचारी पर लगे रेप के आरोप के मामले में अदालत ने यह टिप्पणी की है। दरअसल नौसेना कर्मी पर आरोप है कि उसने अपने सहयोगी की पत्नी का ही रेप किया है।

पढ़ें- निलंबित ADG जीपी सिंह से 4 घंटे चली पूछताछ, SC से राहत का आदेश लेकर पहुंचे थे

वहीं उसने दावा किया था कि उसकी ओर से सहमति के बाद ही संबंध बनाए गए थे। इस दावे के समर्थन में उसने कॉन्डम लगाने की बात कही थी, जिस पर कोर्ट ने यह टिप्पणी की है।

पढ़ें- SBI में बिना परीक्षा अफसर बनने का गोल्डन चांस, 78000 तक मिलेगी सैलरी

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा, “केवल इसलिए कि कंडोम घटना स्थल पर मौजूद होना यह कहने के लिए पर्याप्त नहीं है कि शिकायतकर्ता के आवेदक के साथ सहमति से संबंध बने थे। यह भी हो सकता है कि आगे आने वाली दिक्कतों से बचने के लिए आरोपी ने कॉन्डम का इस्तेमाल किया हो।”