छत्तीसगढ़ में पहली बार एसिड अटैक कानून को लेकर हुई कार्रवाई, आरोपी ने 5 कुत्तों पर फेंका था तेजाब

For the first time in Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में पहली बार एसिड को लेकर बनाए गए कानून को लेकर कार्रवाई की गई है

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  • Publish Date - September 11, 2022 / 06:04 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 09:01 PM IST

रायपुर। For the first time in Chhattisgarh : शहर के सदर बाजार में 5 कुत्तों पर एसिड अटैक मामले में 1 पशु की मौत के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने बैजनाथ पारा (acid attack law in raipur) इलाके से आरोपी शेख बादशाह हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर पुलिस ने इसे लेकर सूचना जारी की है। बताया कि आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ एसिड विनियमन, प्रतिबंध विक्रय एवं उपयोग अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

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For the first time in Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में पहली बार एसिड को लेकर बनाए गए कानून को लेकर कार्रवाई की गई है। जिसके बाद आरोपी शेख बादशाह हुसैन को जेल भेज दिया गया है। जबकि कुत्तों 5 कुत्तों पर एसिड डालने वाले शेख बादशाह हुसैन के भांजे पर (acid attack law in raipur) पशु क्रूरता के तहत अपराध कायम किया गया है। acid attack law in raipur

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आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसे मुचलके पर छोड़ दिया गया है। बता दें की पीपल फॉर एनीमल संस्था ने शिकायत की थी की आरोपी मनोरंजन के लिए कुत्तों पर तेजाब डालता था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान पशुओं की मौत के बाद पुलिस ने मामले में धराए बढ़ाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है।

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