Modi cabinet decision on bank : बैंक डूबा.. तो 90 दिन के भीतर मिल जाएगा..

बैंक डूबा.. तो 90 दिन के भीतर मिल जाएगा ग्राहकों को पैसा.. मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला..5 लाख तक की रकम रहेगी सुरक्षित

बैंक डूबा.. तो 90 दिन के भीतर मिल जाएगा ग्राहकों को पैसा.. मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला..5 लाख तक की रकम रहेगी सुरक्षित

Edited By :  
Modified Date: November 29, 2022 / 08:34 PM IST
,
Published Date: July 29, 2021 12:45 pm IST

Modi cabinet decision on bank : नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए DICGC Act में संशोधन के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी है। अब आरबीआई की ओर से  किसी बैंक पर मोरेटोरियम लगाए जाने के 90 दिन के भीतर उस बैंक के जमाकर्ताओं को पांच लाख रुपये तक की जमा राशि वापस मिल जाएगी।

पढ़ें- सावन माह.. और शिव की प्रतिमा पर फन फैलाए बैठा नाग.. IFS अफसर ने भी शेयर किया वीडियो

Modi cabinet decision on bank : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) एक्ट, 1961 में संशोधन का एलान किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि इससे संबंधित विधेयको को संसद के मॉनसून सत्र में लाए जाने की संभावना है।

पढ़ें- गोल्ड जीतने की खुशी में उत्साहित हो गई महिला एथलीट, मुंह से निकल गई गाली, शर्म से हो गई पानी-पानी.. वीडियो वायरल 

सरकार ने पिछले साल बैंक अकाउंट्स में जमा रकम पर इंश्योरेंस कवर को पांच गुना करते हुए पांच लाख रुपये कर दिया था। सरकार ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (PMC) Bank के ग्राहकों को सपोर्ट देने के लिए इंश्योरेंस कवर में इजाफा किया था।

पढ़ें- पल भर में पलट गई किस्मत, घर में कुआं खोद रहे शख्स को मिल गया 510 KG का नीलम, अरबों में है कीमत

वर्तमान प्रावधानों के मुताबिक किसी भी बैंक का लाइसेंस कैंसल होने के बाद और लिक्विडेशन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद पांच लाख रुपये तक की जमा राशि जमाकर्ताओं को वापस की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी DICGC बैंक डिपॉजिट्स पर इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराती है।