Employee Pension scheme latest news : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लगभग 6.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खबर है. आपके पेंशन फंड की सीलिंग को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और लगातार सुनवाई चल रही है. EPFO के सूत्रों की मानें तो सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को PF के दायरे में लाना चाहती है।
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मामला पेंशन के लिए 15000 रुपए की बेसिक सैलरी पर सीलिंग का है। मौजूदा नियमों के मुताबिक, EPS पेंशन में 15000 रुपए की लिमिट है. ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपए ही जमा हो सकते हैं. कुल मिलाकर अगर सीलिंग पर फैसला होता है तो सीधे तौर पर बेसिक सैलरी की सीलिंग बढ़ जाएगी. इसे 25000 रुपए किया जा सकता है।
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समझिए क्या है बेसिक सैलरी की सीलिंग?
EPF कॉन्ट्रिब्यूशन के लिए इस वक्त 15000 रुपए बेसिक सैलरी की सीलिंग है। इसे बढ़ाया जा सकता है, अगर किसी व्यक्ति की बेसिक सैलरी 30000 रुपए है तो उस सैलरी पर उसका 12 फीसदी कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड (Provident Fund contribution) में जमा होता है।
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इतना ही शेयर एम्प्लॉयर (Employer) के खाते से भी होता है. लेकिन, एम्प्लॉयर के हिस्से को दो जगह जमा किया जाता है। पहला- EPF और दूसरा- पेंशन (EPS). एम्प्लॉयर के 12 फीसदी हिस्से को भी 30000 रुपए की बेसिक सैलरी पर ही जमा होगा. लेकिन, पेंशन फंड में बेसिक सैलरी की सीलिंग 15000 रुपए है।
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लिमिट होने की वजह से बेसिक सैलरी (15000) का 8.33 फीसदी हिस्सा सिर्फ 1250 रुपए ही जमा होता है। लिमिट बढ़ती है तो ये हिस्सा 25000 रुपए की सीमा पर तय हो सकता है. मतलब 2083 रुपए पेंशन फंड में जमा हो सकेंगे।
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