बिलासपुर। आईपीएस ए.एम जूरी की रिटायरमेंट कैट ने खारिज कर दी है। कैट की जबलपुर बेंच ने इसके साथ ही यह आदेश दिया है कि इन्हे सर्विस के सारे लाभ दिए जाएं। 2017 में एएम जूरी को वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया गया था, वे अगर सर्विस में होते तो 30 सितंबर को रिटायर होते। इस मामले में अब खास बात यह है कि जॉइनिंग के दिन ही शाम को वे रिटायर हो जाएंगे।
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गौरतलब है कि कैट की जबलपुर बेंच ने आदेश फ़रवरी में ही सुरक्षित कर दिया था। यह आदेश आज घोषित किया गया है। दरअसल तीन अगस्त 2017 को पीएचक्यू में प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग में एआईजी पद पर पदस्थ ए एम जुरी को यह लिखते हुए फोर्सली रिटायर किया गया था। और कहा गया था कि जुरी की तैंतीस वर्ष की सेवा हो चुकी और अब तक की सेवा देखते हुए इन्हें विभाग के लिए लाभकारी नही माना जा सकता इसलिए सेवानिवृत्ति दी जाती है।
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इस मामले में खास बात यह है कि 30 सितंबर सोमवार को IPS ए एम जुरी ज्वाईनिंग के लिए पहुँचेंगे और सोमवार ही उनकी नौकरी का आख़िरी दिन है। यदि वह सर्विस में रहते तो सोमवार 30 सितंबर को पुलिस विभाग से वे रिटायर हो जाते। 2000 बैच के IPS रहे ए एम जूरी इस निर्णय के खिलाफ कैट गए थे, कैट की नवीन टंडन और राकेश सिंह ठाकुर की संयुक्त बैंच द्वारा जारी इस आदेश मे कहा कि ए एम जूरी को सारे लाभ दिए जाएँ जो कि वे 2017 से सेवा में बने रहते तो मिलते।
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