धमतरी। धमतरी में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता द्वारपाल को विशेष न्यायधीश छामेश्वर लाल पटेल ने मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल आरोपी द्वारपाल ने अपनी ही नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया और नाबालिग को गर्भ ठहर गया। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ।
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नाबालिग बेटी कांकेर के सिंगारभाट स्थित बालिका गृह में रहती थी। नवंबर में उसकी मां बालिका गृह से बेटी को दीपावली त्योहार मनाने के लिए घर ले आई। जिसके बाद 9 दिनों तक घर में रखने के बाद फिर उसे बालिका गृह छोड़कर आ गई। इन 9 दिनों में आरोपी पिता ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
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इस बीच 3 दिसंबर को उसकी तबीयत खराब हो गई। जब बालिका गृह की अधीक्षिका इलाज के लिए कांकेर के जिला अस्पताल लेकर पहुंची तो पता चला कि वह 1 माह 6 दिन की गर्भवती है। उसने पीड़िता से पूछताछ की तो उसने पूरी सच्चाई बताई। पीड़िता ने फिर कांकेर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराईं आरोपी द्वारपाल के खिलाफ धारा 376 6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया। इसके बाद ने आरोपी द्वारपाल यादव पर दोषसिद्ध पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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