जबलपुर। प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में 10% EWS सवर्ण आरक्षण ना दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश के सभी निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार सहित MCI को भी नोटिस जारी करके 4 हप्तों में जवाब मांगा हैं। इस मामले में 4 हफ़्तों बाद अगली सुनवाई होगी।
read more: एएसआई की 10 धरोहरों को रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति, खजुराहो के ये मंदिर भी शामिल
बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन राज्य के निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में इन नियमों की अनदेखी करते हुए इनका पालन नही किया जा रहा। जिसके बाद हाईकोर्ट में इस संबंध में याचिका लगाई गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह नोटिस जारी करके 4 हप्ते में जवाब मांगा है।