प्रदेश में किसी भी प्रकार की राजस्व या कर वसूली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नीलामी प्रक्रिया और अतिक्रमण की कार्यवाही पर भी रोक | The High Court imposed a ban on any kind of revenue or tax collection in the state

प्रदेश में किसी भी प्रकार की राजस्व या कर वसूली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नीलामी प्रक्रिया और अतिक्रमण की कार्यवाही पर भी रोक

प्रदेश में किसी भी प्रकार की राजस्व या कर वसूली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नीलामी प्रक्रिया और अतिक्रमण की कार्यवाही पर भी रोक

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Modified Date: November 29, 2022 / 09:00 PM IST
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Published Date: March 20, 2020 5:40 pm IST

जबलपुर। कोरोना को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि पूरे प्रदेश में किसी भी प्रकार की राजस्व या कर वसूली में रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने अलग अलग याचिकाओं पर महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए 6 अप्रैल तक राजस्व व कर वसूली पर रोक लगा दी है।

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इसके साथ ही प्रदेश में किसी भी तरह की नीलामी प्रक्रिया पर भी रोक रहेगी, दो सप्ताह तक किसी भी तरह की अतिक्रमण की कार्यवाही पर भी रोक रहेगी। प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई की समुचित व्यवस्था करने के भी कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं।

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हाईकोर्ट कहा है कि आदेश की एक कॉपी मुख्य सचिव को भेजी जाए, साथ ही हाईकोर्ट ने साफ कहा कि कोर्ट के आदेशों का पूर्णत: पालन होना चाहिए। वहीं इस मामले में 26 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी।

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